क्या आप जानते है इन 6 स्कीम में निवेश करने पर बड़ेगा पैसा ओर बचेगा टैक्स

सौजन्य:- अगर आपने अभी तक टैक्स प्लानिंग नहीं की है तो अब समय है टैक्स प्लानिंग करने का तो चलिए आज हम आपको बताने जा रहे है ओल्ड टैक्स रिजीम से टैक्स में छूट पाने के छह तरीके।

पहला –  सुकन्या समृद्धि योजना

इस योजना में निवेश करने के लिए आपकी बेटी की उम्र 10 साल तक होने पर आप इसमें खाता खुलवाकर साल में 250 से लिकर 1.5 लाख रुपए तक की राशि निवेश कर सकते है। इसमें 1.5 लाख रुपए तक के सालाना निवेश पर टैक्स की धारा 80सी के तहत आप छूट पा सकते है। इसमें 8.2% ब्याज मिलता है।इसकी मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि पूरी तरह टैक्स फ्री रहेगी।

दूसरा – पब्लिक प्रोविडेंट फंड

पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ एक लंबी अवधि (15 साल)की निवेश स्कीम है । इसमें 500 से लेकर 1.5 लाख तक के निवेश पर सलाना 7.1 % का ब्याज मिलता है । इस स्कीम में निवेश करने पर आप सलाना 80सी के तहत 1.5 लाख तक की टैक्स में छूट पा सकते है ओर 15 साल के बाद आप अपनी निवेश की अवधि 5-5 साल के लिए बड़ा भी सकते है।

तीसरा – टाइम डिपोजिट स्कीम

इस स्कीम में निवेश करने के लिए आप कम से कम 1000 रुपए के निवेश से शुरु कर असीमित राशि तक निवेश कर सकते है। ये पोस्ट ऑफिस की स्कीम है जिसमे 1 से 5 साल के निवेश पर 6.9-7.5% तक का ब्याज मिलता है। इसमें धारा 80सी के तहत छूट मिलती है।

चौथा – सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम

इसमें निवेश पर सलाना 8.2% का ब्याज मिलता है। इसमें 60 साल या इससे अधिक उम्र के कोई भी रिटायर व्यक्ति निवेश कर सकता है। इसमें 1000 से लेकर 15 लाख तक निवेश किए जा सकता है। टैक्स की धारा 80सी के तहत छूट का प्रावधान है।

पांचवा – नेशनल पेंशन स्कीम

टैक्स बचाने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम में निर्वेश करके धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत 50 हजार रूपए तक की छूट पा सकते है। इसमें हर साल निवेश कर टैक्स में छूट के साथ बूड़ापे में पेंशन का लाभ भी ले सकते है।

अन्य विकल्प ये भी –

ईएलएसएस – म्यूचुअल फंड की इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में निर्वेश करके आप धारा 80सी के तहत 1.5 तक की टैक्स में छूट पा सकते है.

हेल्थ इंश्योरेंस –  इसमें आप धारा 80डी के तहत टैक्स में छूट पा सकते है। यदि आपकी उम्र 60 से नीचे है तो 25000 तक की टैक्स में छूट मिल सकती है ओर यदि आप सीनियर सिटीजन है तो ये छूट 50000 तक रहेगी।