नया कानून – समाचार पत्रों, पत्रिकाओं का होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

सौजन्य:- समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए नया कानून प्रेस और आवधिक पंजीकरण अधिनियम (पीआरपी अधिनियम)2023 लागू कर दिया है। सरकार ने 1867 के ओपनिवेशक युग के प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम की जगह नए कानून के नियमों को एक मार्च से लागू कर दिया है। अधिसूचना के अनुसार, भारतीय प्रेस रजिस्ट्रार जनरल (पीआरजीआई) का कार्यालय रजिस्ट्रेशन के कामों को पूरा करेगा।