डिस्ट्रिक्ट एव सेशन जज अब इस नाम से होंगे संभोदित

सौजन्य:- ग्रह मामले एवं न्याय विभग ने शनिवार को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सब जज और सब ओर्डिनेट जज के पद नाम बदलने के लिए आदेश पारित किया है। ऑल इंडिया पैटर्न अनुरूप और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश मुताबिक पंजाब राज्य के न्यायिक अधिकारियों को नए पदों से नवादा गया है। साल 2015 में ऑल इंडिया जजेस संगठन ने न्यायिक अधिकारियों के समान पद नाम संबंधी भारत सरकार और पंजाब सरकार के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक सिविल रेट याचिका दायर की थी। सभी पक्षो के साक्ष्य जानने और वकीलों की बहस सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जज संगठन के पक्ष में   गृह मामले एवं न्याय विभाग प्रशासन सचिव गुरकीरत कृपाल सिंह ने दोबारा से पदनाम संबंधी 16 मार्च को आदेश पारित किया। अब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज , एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और सब जज और सब ऑर्डिनेट जज को सिविल जज , जूनियर डिवीजन संबोधित किया जाएगा।