सुप्रीम कोर्ट की रोक अब दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर नहीं लगेगा कोई जुर्माना

नई दिल्ली (सूत्र ) :-  दिल्ली सरकार द्वारा 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों दिल्ली – इनसीआर की सड़को पर  चलने से रोक पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी जिसपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में बीते मंगलवार सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजरिया की बेंच ने गाड़ी मालिकों को बड़ी राहत दी है।

कोर्ट ने कहा कि अगली सवाई तक इन गाड़ियों के खिलाफ कोई सख्त कारवाही ना की जाए, ना ही इन्हें जप्त किया जाए और न ही इनके मालिकों को कोई जुर्माना लगाया जाए।

सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजरिया की बेंच ने केंद्र सरकार से चार हफ्ते मे जवाब मांगा है।

दअरसल शीर्ष कोर्ट 29 अक्टूबर 2018 के अपने आदेश को वापिस लेने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। उस आदेश में कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश को सही ठहराया था जिसपर 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को सड़को पर चलने से रोकने को कहा गया था। दिल्ली सरकार ने इस पर समीक्षा की जरूरत बताते हुए फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है।

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