सूत्र:- बैंक खाताधारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी को क्लेम सेटलमेंट के लिए अब ज्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ने दो दिन पूर्व यानी शुक्रवार को बैंकों को मृतक ग्राहकों के खातों और लाकर से जुड़े क्लेम का निपटन 15 दिनों की समय सीमा में करने का निर्देश दिया है। यदि बैंक इस समय सीमा का पालन नहीं करते है तो नॉमिनी या कानूनी उतराधिकारी को देरी के लिए हर्जाना भी देना होगा। आरबीआई ने कहा कि यह व्यवस्था 31 मार्च 2026 तक हर हाल में लागू हो जानी चाहिए। इसका लक्ष्य बैंकों के बीच चल रहे तरीकों को खत्म कर ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना है, जिससे नॉमिनी के प्रक्रिया आसान हो सके।
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